एनएच-334ए चौड़ीकरण: 23 गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त और लैंड यूज परिवर्तन पर रोक
रिपोर्ट अरुण कश्यप
हरिद्वार, 08 जुलाई। राष्ट्रीय राजमार्ग-334ए (पुरकाजी-लक्सर-हरिद्वार) के चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर हरिद्वार और लक्सर तहसील के 23 गांवों में भूमि की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री, बैनामा और भूमि उपयोग परिवर्तन (लैंड यूज चेंज) पर अस्थायी रोक लगा दी गई है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता ने बताया कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के मद्देनजर की गई है, ताकि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रभावित न हो और परियोजना समय पर पूरी हो सके।
प्रतिबंध के दायरे में हरिद्वार तहसील के 18 गांव—टिक्कमपुर, मोहम्मदपुर कुन्हारी, जसोधरपुर, बादशाहपुर शेरपुर भट्टीपुर, बाणगंगा नंबर-2, धमोली उर्फ खेरवाला, शाहपुर शीतलाखेड़ा, भवानीपुर जमालपुर, मुस्तफाबाद, पदार्थ उर्फ धनपुरा, फेरुपुर रामखेड़ा, कटारपुर अलीपुर, किशनपुर, जियापोता, नूरपुर पंजनहेड़ी, जमालपुर कला, मिस्सरपुर मुस्तहकम और जगजीतपुर तथा लक्सर तहसील के पांच गांव—फिदाईपुर, सुल्तानपुर आदमपुर, पुंडरीपुर उर्फ पीपली, बुड़्डाखेड़ा मीमला और अकबरपुर ऊद शामिल हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान इन गांवों में कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तन तथा भूमि की खरीद-बिक्री से जुड़े किसी भी प्रकार के दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।



