चेतावनी:फसल कटाई के बाद
लगाई आग तो होगा ऐसे मुकदमा दर्ज़ ।
रिपोर्ट:मोहित प्रधान।
हरिद्वार! फसल कटाई के बाद यदि किसी किसान ने अपने खेत में आग लगाई तो अब जिला प्रशासन की ओर से उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रविवार शाम जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने आदेश जारी कर कहा कि गेहूं और गन्ने की फसल कटाई के बाद यदि कोई किसान ने उसमें आग लगाता है तो यह आईपीसी की धारा 1860 वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रित अधिनियम 1981 के तहत कानून अपराध है , आग लगाने वालो के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कराया जायेगा।
जनपद में इन दिनों प्रचंड गर्मी भी हो रही है ऐसी स्थिति में खेतो में आग लगाना कई तरह की दुर्घटनाओं को भी न्यौता दे सकता है,
वहीं दूसरी ओर वन विभाग की एसडीओ संदीपा शर्मा ने बताया कि जंगलों के आसपास यदि किसी के खेत हैं ,तो वह अपने खेतों को किसी प्रकार की आग से दूर रखें क्योंकि कई बार खेतों से आग जंगलों तक पहुंच जाती है और वन संपदा और वन्यजीवों को बड़ा नुकसान पहुंचाती है।