कल हाईकोर्ट में सुनवाई, खनन कारोबारियों की टिकी निगाहें!
गंगा किनारे स्टोन क्रशरों और अवैध खनन मामले में फैसले को लेकर चर्चाएं तेज।
रिपोर्ट:अरुण कश्यप!
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नैनीताल/हरिद्वार। गंगा नदी के आसपास संचालित स्टोन क्रशरों और अवैध खनन के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में 10 सितंबर को होने वाली सुनवाई को लेकर खनन कारोबारियों की निगाहें टिक गई हैं। सुनवाई से पहले कारोबारी क्षेत्र में संभावित राहत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।गौरतलब है कि हाईकोर्ट गंगा क्षेत्र में अवैध खनन और नियमों के उल्लंघन को लेकर पहले भी सख्त रुख अपना चुका है। वर्ष 2025 में अदालत ने हरिद्वार जिले के 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल बंद करने तथा संबंधित बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए थे। साथ ही गंगा से निर्धारित दूरी के भीतर संचालित क्रशरों को लेकर सरकार से जवाब भी तलब किया गया था।अब 10 सितंबर की सुनवाई पर सभी की नजरें हैं। हालांकि कारोबारियों को राहत मिलेगी या पूर्व के आदेश बरकरार रहेंगे, यह न्यायालय के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।



