पिरान कलियर के पूर्व ई ओ पर गिर सकती है गाज,
सरकारी धन का दुरुपयोग और करीबियों को लाभ पहुंचने का आरोप
रिपोर्ट:दिशा शर्मा
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नगर पंचायत पिरान कलियर के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग कर करीबियों को लाभ पहुंचने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में तत्कालीन ईओ भगवंत सिंह बिष्ट, मैसर्स यूनिक इंटरप्राइजेज, कामाक्षी एसोसिएट समेत शहरी विकास सचिव, और शहरी विकास निदेशक को नोटिस जारी करते हुए मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 23 जून की तिथि नियत की हैं।
हरिद्वार जिले के पिरान कलियर की नगर पंचायत के वार्ड 06 निवासी जमील ने उच्च न्यायालय नैनीताल में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर पंचायत पिरान कलियर में तत्कालीन ईओ भगवंत सिंह बिष्ट द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया हैं कि तत्कालीन ईओ द्वारा सरकारी कार्य करने के लिए अपने पिता का वाहन उपयोग में लिया। जिसकी अनुमति उनके द्वारा बोर्ड मीटिंग में नहीं ली। वाहन का जो भुगतान उनके द्वारा किया गया वह अपनी बहन की फर्म को किया गया। जिनको उनके द्वारा जनहित याचिका में पक्षकार बनाय गया है। कई बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई लेकिन उसपर कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं हुई। जिसके बाद उन्हें कोर्ट की शरण ली। मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने तत्कालीन ईओ भगवंत सिंह बिष्ट, मैसर्स यूनिक इंटरप्राइजेज, कामाक्षी एसोसिएट समेत शहरी विकास सचिव, और शहरी विकास निदेशक को नोटिस जारी करते हुए मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 23 जून की तिथि नियत की हैं। और साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को इस प्रकरण की स्थिति से अवगत कराने के आदेश जारी किए हैं।