निकाय चुनाव आरक्षण रोटेशन नियमावली 2024 पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा
रिर्पोट दिशा शर्मा
नैनीताल। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की आरक्षण रोटेशन नियमावली 2024 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने की, जिसमें राज्य सरकार से एक हफ्ते के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी विजयी प्रत्याशियों को इस मामले की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि विजयी प्रत्याशियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। यह मामला अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत और उत्तरकाशी नगर पालिका के अध्यक्ष और मेयर पदों के प्रत्याशियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं से संबंधित है। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनावों से पहले आरक्षण रोटेशन नियमावली 2024 को गलत तरीके से लागू किया है और राज्य सरकार को इस तरह की नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि निकायों के आरक्षण को फिर से तय किया जाए।
पूर्व में, एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था और सरकार से जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ में विशेष अपील दायर की थी, लेकिन उनकी अपील भी खारिज कर दी गई थी।
इसके बाद, अल्मोड़ा निवासी शोभा जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एकलपीठ द्वारा उठाए गए प्रश्न सही हैं और इस मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए। आज की सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की है।
इस प्रकार, अब इस महत्वपूर्ण मामले में अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी, जब राज्य सरकार द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा और सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।