जगजीतपुर शराब ठेके के विरोध में मानवाधिकार आयोग में याचिका, अधिकारियों को नोटिस
रिपोर्ट दिशा शर्मा
हरिद्वार।
जगजीतपुर क्षेत्र स्थित शराब के ठेके “यार दा ठेका” से स्कूलों, अस्पतालों और आवासीय कॉलोनियों में हो रही लगातार परेशानियों को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में याचिका दायर की गई है। यह याचिका अधिवक्ता अरुण भदोरिया, कमल भदोरिया सहित एलएलबी अध्ययनरत युवाओं द्वारा दायर की गई है।
याचिका में बताया गया है कि उक्त शराब ठेका DAV पब्लिक स्कूल, गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, महर्षि विद्या मंदिर, शांति मेमोरियल, अचीवर पब्लिक स्कूल सहित कई स्कूलों, अस्पतालों और रुद्र विहार, शिव विहार, राजा गार्डन जैसी कॉलोनियों के निकट स्थित है। इससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, सड़क जाम, शराब पीकर हंगामा और आए दिन झगड़े की स्थिति बनी रहती है।
याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम के. बालू (2016) के निर्णय का हवाला देते हुए बताया कि राज्य व राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर के दायरे में शराब दुकान प्रतिबंधित है। इसके बावजूद जिला आबकारी हरिद्वार ने उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया।
राज्य मानवाधिकार आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए सुनवाई स्वीकार कर ली है और मुख्य सचिव उत्तराखंड, आबकारी आयुक्त व जिला आबकारी अधिकारी हरिद्वार को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने ठेका स्थानांतरित करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।



