कैबिनेट ने आबकारी नीति पर लगाई मुहर,
ओवर रेटिंग करने पर निरस्त होगा लाइसेंस …
रिपोर्ट: अरुण कश्यप।
देहरादून। नई आबकारी नीति पर कैबिनेट की मुहर लग गई है,
सरकार ने शराब बिक्री में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से कड़े कदम उठाए हैं।
नई नीति में तहत धार्मिक स्थलों और उनके आसपास शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, उप दुकानों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, जिससे अवैध रूप से शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा सके।उत्तराखंड में नई आबकारी नीति से इस बार 5000 करोड़ से अधिक का राजस्व भी अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है, यदि किसी दुकान पर अंकित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री की जाती है , दुकान का लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। वहीं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी एमआरपी की दर से ही शराब बेचने की व्यवस्था लागू होगी। इसके साथ ही मेट्रो की बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।।