हिमगंगे, नटराज समेत 48 स्टोन क्रशर स्थायी रूप से सीज।

रिपोर्ट: दिशा शर्मा

हरिद्वार/नैनीताल।बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गंगा नदी से पांच किलोमीटर की परिधि में संचालित हो रहे 48 स्टोन क्रशरों को स्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इनमें हिमगंगे, दुर्गा, बालाजी, सेंचुरी और नटराज जैसे प्रमुख स्टोन क्रशर भी शामिल हैं।
कोर्ट के आदेश के बाद न केवल इन क्रशरों के पोर्टल फ्रीज किए गए हैं, बल्कि उनके विद्युत कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। जिला खनन अधिकारी मोहम्मद काज़िम ने जानकारी दी कि वर्ष 2017 में भी हाईकोर्ट ने इन क्रशरों पर रोक लगाई थी, लेकिन बाद में स्टे ऑर्डर मिल गया था। अब एक बार फिर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान इन सभी क्रशरों के संचालन पर स्थायी रूप से रोक लगा दी गई है।



